हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक के मामले में सीबीआई ने 88 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की दो चार्जशीट दर्ज। मामला अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इंवेस्टीगेशन के हाथ में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इंवेस्टीगेशन ने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा के प्रश्नपत्र को लीक करने से संबंधित मामले की जांच की हैं जिसमें जांच में 88 आरोपियों के खिलाफ सोमवार को शिमला के न्यायालय में दो चार्जशीट दायर किए हैं।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इंवेस्टीगेशन ने 27 मार्च 2022 को आयोजित प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्रों को लीक करने से संबंधित मामलों की जांच की थी। जिसमें 88 आरोपियों के खिलाफ सोमवार को शिमला के न्यायालय में दो चार्जशीट दायर किए गए हैं।हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 में पेपर लीक होने के बाद हड़कंप मच गया।
आरोपी की जांच के लिए प्रदेश सरकार के अनुरोध पर डीओपीटी की ओर से अधिसूचना के बाद सीबीआई ने पुलिस स्टेशन गगल की संख्या 41 व सीआईडी पुलिस स्टेशन, शिमला के प्रथमीकी संख्या 5 के तहत हिमाचल प्रदेश की ओर से दर्ज दो मामलों की जांच को अपने हाथ में लिया। बहुत जांच पड़ताल के बाद दो आरोपियों के खिलाफ पत्र दायर किए गए।
हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक जांच में पता चला कि दो आरोपियों ने अन्य आरोपियो के साथ मिलकर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रो को चुराने व दुरुपयोग करने का षड्यंत्र रचा था साथ ही जीरकपुर, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, काँगड़ा, मंडी के विभिन्न बिचौलियों के माध्यम से 3,00,000 से ₹5,00,000 की धन राशि के बदले प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को बेचा था।
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हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक जांच में यह भी पता चला कि उपयुक्त अवधि के दौरान आरोपियों व्यक्तियों के खाते में करीब एक करोड़ पचीस लाख रुपए लगभग स्थानांतरित इकट्ठा किए गए थे। प्रश्न पत्रों के लीक होने में यूपी, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा स्थित संगठित समूह के कई बड़े सगठनों का भी खुलासा हुआ है।
यह भी पता चला कि जम्मू-कश्मीर, कांगड़ा (हिमाचल), नालंदा (बिहार), रोहतक (हरियाणा), दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर चलाने वाले व्यक्तियों ने मिली भगत की और उनके खिलाफ चार्जशीट दर्ज किया गया।
हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक पर विभागी कार्यवाही की भी सिफारिश
इंवेस्टीगेशन की आगे की जांच के दौरान हि. प्र. पुलिस की तत्कालीन पुलिस कर्मचारियों की ओर से अपनी ड्यूटी के दौरान की गई लाप्रवाही के लिए उनके खिलाफ भी विभागी कार्यवाही की सिफारिश की गई है यह निष्कर्ष सीबीआई द्वारा की गई जांच वह एकत्र किए गए सबूत पर आधारित है।
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